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सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया

28 जनवरी 2019

सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल्लंघन करने के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। इस मामले के तथ्यों तथा बैंक के जवाब पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाया जाना चाहिए।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1764

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