RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78495663

बैंकों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की योजना का 30 दिसंबर, 2016 को समापन : लेखा पद्वति

आरबीआई/2016-17/201
डीसीएम (आयो) सं 2103/10.27.00/2016-17

30 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

बैंकों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की योजना का 30 दिसंबर, 2016 को समापन : लेखा पद्वति

“मौजूदा रू. 500/- तथा रू. 1000/- के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी” विषय पर कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं 1226/10.27.00/2016-17 के पैरा 3(सी) का संदर्भ लें ।

2. 30 दिसंबर, 2016 को कारोबार की समाप्ति पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा के बंद होने के साथ ही, सभी बैंक 30 दिसंबर, 2016 को ही विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के संग्रहण की सूचना इस ई-मेल पर देंगे । बैंक अपनी सभी शाखाओं से सूचना एकत्र करने हेतु तदनुसार व्यवस्था करें ।

3. सभी बैंकों की शाखाएँ (जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं के अतिरिक्त), जिन्होंने 30 दिसंबर, 2016 को कारोबार समाप्ति पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को एकत्र किया है, उन्हें इन नोटों को 31 दिसंबर, 2016 को ही किसी भी मुद्रा तिजोरी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय में जमा करवाना होगा ।

4. विनिर्दिष्ट बैंक नोट 31 दिसंबर, 2016 को कारोबार समाप्ति पर बैंक के नकदी शेष के भाग के रूप में नहीं रह सकते ।

5. तथापि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आगामी अनुदेशों की प्राप्ति तक 10 नवंबर और 14 नवंबर, 2016 के बीच प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रख सकते हैं । (इस संबंध में कृपया दिनांक 17 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1294/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।)

6. मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंक सम्बद्ध शाखाओं, बैंकों की अन्य शाखाओं / डाकघरों के माध्यम से प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करें । ICCOMS में लेन देन की रिपोर्ट को रात्रि 9:00 बजे के परे समर्थित किया जाएगा, जो सभी जमाओं के प्राप्त तथा लेखा होने तक रहेगा ।

7. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के भंडारण को सुगम बनाने के लिए मुद्रा तिजोरी वाले बैंक अपनी मौजूदा मुद्रा तिजोरी में अतिरिक्त स्थान का उपयोग कर सकते हैं अथवा उसी केंद्र पर नियमानुसार भंडारण के लिए अतिरिक्त स्थान लिया जा सकता है जो मुद्रा तिजोरी की तरह ही महफूज तथा सुरक्षित हो । इस संबंध में कृपया दिनांक 17 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1294/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।

8. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?