शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश दिया है कि बैंक पर उपर्युक्त निदेश दिनांक 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे जिसकी सूचना 29 जनवरी 2020 के निदेश सं डीओआर.सीओ.एआईडी/डी-50/12.22.351/2019-20 के माध्यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1852 |