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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए
के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र

24 दिसंबर 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए
के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र

श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा निदेश दिए हैं कि उपर्युक्त बैंक को जारी दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 जिसकी वैधता अवधि दिनांक 24 दिसम्बर 2019 तक थी, अब बैंक पर दिनांक 25 दिसम्बर 2019 से 24 मार्च 2020 तक आगे तीन महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 23 दिसम्बर 2019 के निदेश सं डीओआर.सीओ.एआईडी./सं. डी-44/12.22.474/2019-20 के माध्‍यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 23 दिसम्बर 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1507

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