बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अंतिम निदेश सं.डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/सं.डी.59/12.22.126/2018-19 दिनांक 04 मार्च 2020 के माध्यम से 09 जून 2020 तक बढ़ाई गई थी। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता हैं कि दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड. कराड़ बैंक को जारी 07 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2018-19 के माध्यम से जारी निदेश, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और उसकी वैधता अंतिम रूप से 09 जून 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर 03 जून 2020 के निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ. एआईडी/सं. डी-84/12.22.126/2019-20 के अनुसार 10 जून 2020 से 9 सितंबर 2020 तक अगले तीन महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। 4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 3 जून 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2473 |