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बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना

06 जून 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना

नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 06 जून 2022 के निदेश सं DOR.MON.D-16/12.22.159/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 06 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 06 जून 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/320

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