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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र

30 मार्च 2017

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) -
अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र

अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन था।

एतद्द्वारा आम जनता को यह अधिसूचित किया जाता है कि अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमेटड, सातारा को 28 सितंबर 2015 को जारी निदेश 20 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2017 तक छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है और यह समीक्षाधीन है।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 20 मार्च 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2617

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