RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78506987

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

29 सितंबर 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था।

आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश जारी किए जाते हैं कि उक्त बैंक को जारी 30 मार्च 2017 के निदेश 31 मार्च, 2018 तक आगे छ: महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना 25 सितम्बर 2017 के संशोधित निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दि. 25 सितम्बर 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/895

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?