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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र

21 सितंबर 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र

नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बार छ: माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 3 मार्च 2016, दिनांक 25 अगस्त 2016 और दि. 07 मार्च 2017 के निदेश के साथ पठीत 8 सितंबर 2015 के निदेश की अवधी को दिनांक 01 सितंबर 2017 के संशोधित निदेश द्वारा; समीक्षा के अधीन; 10 सितंबर 2017 से 09 मार्च 2018 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

वैधता बढ़ाने को सूचित करने वाले दिनांक 01 सितंबर 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/798

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