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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

27 फरवरी 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश
– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्‍यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथा समीक्षाधीन रहेंगे।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय, समय पर यथासंशोधित किए अनुसार दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को निदेश जारी किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 28 फ़रवरी 2019 तक बढाई गई थी, तथा ये निदेश बैंक पर दिनांक 01 मार्च 2019 से दिनांक 31 मई 2019 तक आगे तीन महीनों के लिए वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2047

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