बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे,महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे,महाराष्ट्र
13 अगस्त 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे, को 14 अगस्त 2014 के निदेश सं . UBD.CO.BSD-I/D-5/12.22.504/2014-15 के माध्यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश सं. DCBR.CO.BSD-I/D-31/12.22.504/2014-15 द्वारा 19 फरवरी 2015 की कारोबार-समाप्ति से छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 14 अगस्त 2014 के साथ पठित दिनांक 04 फरवरी 2015 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। इन निदेशों की अवधि को 21 जुलाई 2015 के हमारे संशोधित निदेश सं. DCBR.CO.AID.No./D-04/12.22.504/2015-16 के माध्यम से संशोधित किया गया है तथा ये 18 अगस्त 2015 की कारोबार -समाप्ति से 17 नवम्बर 2015 तक लागू होंगे। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 21 जुलाई 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि. की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/394 |