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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

24 दिसंबर 2018

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि अ‍ब 30 दिसंबर 2018 से 28 मार्च 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिती में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा ।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1448

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