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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

25 अक्टूबर 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से छ: माह दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तक बढाया गया था तथा ये समीक्षाधीन थे।

जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को निदेश जारी किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तक बढाई गई थी। ये निदेश बैंक पर दिनांक 30 अक्टूबर 2019 से 29 अप्रैल 2020 तक अर्थात आगे छ: माह के लिए वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1030

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