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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की
धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

26 सितंबर 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की
धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था।

आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 24 जून 2015 के निदेश जो दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई पर लगाए गये थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे, की वैधता दिनांक 20 सितंबर 2017 के निर्देश द्वारा समीक्षा के अधीन चार माह के लिए दिनांक 26 सितंबर 2017 से दिनांक 25 जनवरी 2018 तक बढ़ा दी गई है।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 20 सितंबर 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/840

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