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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

5 जुलाई 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे ।

जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश द्वारा उपर्युक्‍त बैंक को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 05 जुलाई 2019 तक थी को बढ़ाया गया हैं। अब यह निदेश दिनांक 06 जुलाई 2019 से दिनांक 05 जनवरी 2020 तक आगे छ: महीनों के लिए बैंक पर वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 02 जुलाई 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है तथा ये निदेश भी समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 02 जुलाई 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचनार्थ लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में वास्तविक सुधार से संतुष्ट है।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/70

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