बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी
27 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- जनता के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए गए थे। अब इन निदेशों की अवधि को आंशिक संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया है, जो 24 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे। अवधि बढ़ाने वाले निदेश की एक प्रति बैंक के मुख्य कार्यालय/शाखाओं/बैंक के अन्य सभी कारोबारी परिसरों में प्रदर्शित की गयी है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/801 |
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