बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35क के अंतर्गत निदेश
भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
6 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित जनता के सूचनार्थ एतद्दवारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। दिनांक 07 मार्च 2017 का निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV-डी-9 /12.27.235/2016-17, जो 10 मार्च 2017 से प्रभावी है, जिसे पिछली बार निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी /सं. डी-32/12.27.235/2017-18, दिनांक 1 मार्च 2018 द्वारा 10 मार्च 2018 से 9 जुलाई 2018 तक 4 महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वह समीक्षाधीन 2 जुलाई 2018 को जारी आदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/सं. डी-4/12.27.235/2018-19 के तहत 10 जुलाई 2018 से 9 अक्तूबर 2018 तक अगले तीन माह के लिए उक्त बैंक पर लागू रहेगा। संदर्भित निदेशों के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/68 |