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चेकों का अस्‍वीकरण/वापसी – चेक वापसी ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर/आद्यक्षर करने की आवश्‍यकता

आरबीआई/2011-12/121
भुनिप्रवि.केंका.सीएचडी.सं. 120 / 03.06.01 / 2011-12

25 जुलाई 2011

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय

चेकों का अस्‍वीकरण/वापसी – चेक वापसी ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर/आद्यक्षर करने की आवश्‍यकता

कृपया चेकों का अस्‍वीकरण/वापसी – चेक वापसी ज्ञापन (Cheque Return Memo) में 'वापसी तारीख' का उल्‍लेख करने की आवश्‍यकता विषय पर हमारे दिनांक 1 सितंबर 2010 के परिपत्र भुनिप्रवि.केंका.सीएचडी.सं. 485 / 03.06.01 / 2010-11 का अवलोकन करें जिसमें कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की स्थिति में दस्‍तावेज़ का महत्‍व बताते हुए यह संकेत किया गया था कि बिना भुगतान के वापस किये गये लिखतों पर हस्‍ताक्षर/आद्यक्षर की हुई आपत्ति पर्ची होनी चाहिए जिस पर भुगतान से मना करने का निश्चित और वैध कारण का उल्‍लेख अवश्‍य होना चाहिए जैसा कि यूनीफॉर्म रेगुलेशंस एंड रूल्‍स फॉर बैंकर्स क्लियरिंग हाउसेज (यूआरआरबीसीएच) के नियम 6 में निर्धारित है.

चेक वापसी ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर न करने के बैंकों के कुछ दृष्‍टांत कि ये ज्ञापन कंप्यूटर जनित हैं और इसलिए हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है, हमारे ध्‍यान में लाये गये हैं. इस तरह की प्रथाएं यूनीफॉर्म रेगुलेशंस एंड रूल्‍स फॉर बैंकर्स क्लियरिंग हाउसेज (यूआरआरबीसीएच) में निहित निर्देशों का उल्‍लंघन है जो कि भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 के साथ पठित भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत जारी किये गये हैं.

अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इन निर्देशों का सख्‍ती से अनुपालन करें और यूआरआरबीसीएच के नियम 6 के अनुसार चेक वापसी ज्ञापनों पर हस्ताक्षर/आद्यक्षर करें.

भवदीय

(पंकज एक्का)
उप महाप्रबंधक

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