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छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय की सुविधा – खातों के विवरण तथा केवाईसी का सत्यापन

आरबीआई/2016-17/205
डीसीएम (आयो) सं 2170/10.27.00/2016-17

31 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय की सुविधा – खातों के विवरण तथा केवाईसी का सत्यापन

कृपया “विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति)” विषय पर भारत सरकार के दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के 2016 के अध्यादेश संख्या 10 का संदर्भ लें ।

2. उक्त के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार, ऐसे निवासी तथा अनिवासी नागरिकों के लिए, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक उक्त अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । मुख्य रूप से, उक्त सुविधा केवल उन्हीं जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके खातों में केवाईसी का अनुपालन किया गया है तथा जिन्होने 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक अपने खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा नहीं किए हैं ।

3. चूंकि उक्त सूचना बैंकों के पास उपलब्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट कार्यालय निम्न हेतु बैंकों से संपर्क करेंगे : (i) केवाईसी अनुपालन की स्थिति पुष्टि करने के लिए तथा (ii) जमाकर्ताओं के खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जमाओं की सूचना, यदि कोई है । अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 07 दिन के अंदर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें । इस हेतु, बैंक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्यालय संपर्क कर सके । नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क विवरण (ई-मेल आईडी सहित) इस ई-मेल पर प्रेषित करें।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


भारतीय रिजर्व बैंक
छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय की सुविधा

भारत सरकार के दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 की धारा 4(1) तथा इसी आधार पर उनकी दिनांक 30 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना एस.ओ. 4251(ई) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन भारतीय नागरिकों के लिए उक्त सुविधा प्रतिपादित की गई है, जो पूर्व सुविधा के तहत 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान देश में उपस्थित नहीं होने के कारण विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय की सुविधा का लाभ नहीं उठा सके ।

इस सुविधा के प्रावधान निम्नानुसार हैं :

2. विनमय का स्थान :

यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर स्थित कार्यालय ।

3. पात्र व्यक्ति:

3.1 इस सुविधा का लाभ केवल भारतीय नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अधीन तथा अवधि के दौरान केवल एक बार उठा सकता है । इस सुविधा के तहत तृतीय पक्ष जमाकर्ता को अनुमति नहीं है ।

3.2 भारतीय नागरिकों में, व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ, इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं :

i. निवासी भारतीय, जो 09 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान भारत में नहीं थे । तथा,

ii. अनिवासी भारतीय (NRIs), जो 09 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान भारत में नहीं थे ।

3.3 यह सुविधा उन भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के निवासी हैं ।

3.4 उक्त परिभाषित दो पात्र श्रेणियों के लिए सुविधा का प्रकार तथा नियम / शर्तें निम्नानुसार हैं :

क. निवासी भारतीय

i. केवल वही निवासी, जो 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विदेश में थे, इस सुविधा की अवधि के दौरान केवल एक बार इस सुविधा का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे ।

ii. निविदा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) जमा करने की कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं होगी ।

iii. निविदा अनुबंध 1 के अनुसार निविदा फॉर्म में, आवश्यक साक्ष्यों के साथ, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे उक्त अवधि के दौरान विदेश में थे, प्रस्तुत की जाए ।

iv. 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान व्यक्ति के देश में उपस्थित नहीं होने के प्रमाण के रूप में आप्रवासी स्टैम्प के साथ पासपोर्ट की एक प्रति भी प्रस्तुत की जाए । भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाए ।

v. सभी बैंक खातों की विवरणियों की प्रति, यह प्रमाणित करने के लिए कि 10 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान कोई भी विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) जमा नहीं किए गए ।

vi. निविदा आवेदक के केवाईसी अनुपालित बैंक खाते के विवरण के साथ वैध पहचान पत्र तथा आधार कार्ड के साथ होनी चाहिए ।

vii. आयकर नियम, 1962 की धारा 114 बी के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ।

viii. जमाकर्ता के स्वीकार्य राशि के क्रेडिट होने तक जमा की प्राप्ति रसीद जारी की जाएगी ।

ix. यह सुनिश्चित करने पर कि जमाकर्ता 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विदेश में था, खाता केवाईसी का अनुपालन कर रहा है, अन्य शर्तों की पूर्ति तथा प्रस्तुत किए जा रहे नोटों की प्रामाणिकता को जाँचने के पश्चात, स्वीकार्य राशि को उसके खाते में जमा किया जाएगा तथा जमाकर्ता को सूचित किया जाएगा ।

ख. अनिवासी भारतीय (NRIs)

i. केवल वही अनिवासी भारतीय, जो 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान भारत में उपस्थित नहीं थे, इस सुविधा की अवधि के दौरान केवल एक बार इस सुविधा का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे ।

ii. निविदा अनुबंध 2 के अनुसार निविदा फॉर्म के साथ प्रस्तुत की जाए ।

iii. निविदा अधिकतम रू. 25000/- प्रति व्यक्ति प्रतिबंधित होगी जो इस पर निर्भर होगी कि ये नोट फेमा (FEMA) नियमों के अनुसार भारत से बाहर कब ले जाए गए थे ।

iv. 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान व्यक्ति के देश में उपस्थित नहीं होने के प्रमाण के रूप में आप्रवासी स्टैम्प के साथ पासपोर्ट की एक प्रति भी प्रस्तुत की जाए । भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाए ।

v. 30 दिसंबर, 2016 के पश्चात रेड चैनल के माध्यम से आगमन पर भारतीय कस्टम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विवरण तथा इसके मूल्य के साथ इसके आयात को दर्शाया गया हो, प्रस्तुत किया जाए ।

vi. भारत में सभी बैंक खातों की विवरणियों की प्रति, यह प्रमाणित करने के लिए कि 10 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान कोई भी विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) जमा नहीं किए गए ।

vii. आयकर नियम, 1962 की धारा 114 बी के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ।

viii. जमाकर्ता के स्वीकार्य राशि के क्रेडिट होने तक जमा की प्राप्ति रसीद जारी की जाएगी ।

ix. यह सुनिश्चित करने पर कि जमाकर्ता 09 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विदेश में था, खाता केवाईसी का अनुपालन कर रहा है, अन्य शर्तों की पूर्ति तथा प्रस्तुत किए जा रहे नोटों की प्रामाणिकता को पूर्ण करने के पश्चात, स्वीकार्य राशि को उसके खाते में जमा किया जाएगा तथा जमाकर्ता को सूचित किया जाएगा ।

4. अवधि:

यह सुविधा निवासी भारतीयों के लिए 02 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक तथा अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए 02 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक खुली रहेगी ।

अभिवेदन :

कोई व्यक्ति, प्रस्तुत किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा नहीं करने के कारण असंतुष्ट है तो वह इस प्रकार के मना किए जाने को सम्प्रेषण के 14 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अभिवेदन प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार के अभिवेदन केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 16 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को संबोधित किए जाएँ ।

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