मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा – स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2018-19/66 25 अक्तूबर, 2018 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा – स्पष्टीकरण कृपया “सुरक्षा / निरीक्षण की आवश्यकता तथा खजाने की आवाजाही” विषय पर दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं. जी-11/3445/03.39.01/2015-16 के माध्यम से जारी अनुदेशों का संदर्भ लें । हमने मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया था कि दो वर्ष में एक बार जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा का आयोजन करवाएँ। 2. हमें विभिन्न बैंकों से उनकी संबन्धित मुद्रा तिजोरियों में आवधिक अग्नि लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य / जिला अग्निशमन विभाग में स्टाफ की अनुपलब्धता के बारे में संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं । इस मामले की जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि जिला अग्निशमन विभाग में स्टाफ की अनुपलब्धता होने के मामले में, अग्नि लेखा परीक्षा का आयोजन संबन्धित राज्य / जिला अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा भी करवाया जा सकता है । 13 अप्रैल, 2016 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य अनुदेश यथावत रहेंगे । भवदीय (मानस रंजन महान्ति) |