RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
ODC_S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78476257

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - बीमा आय का उपयोग

आरबीआई/2015-16/436
विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.27/05.10.001/2015-16

30 जून 2016

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय/ महोदया

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश -
बीमा आय का उपयोग

दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी. 01/05.10.001/2015-16 के पैरा 6.13 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्संरचना करते समय जिन मामलों में उन्‍होंने उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान किए हैं, वे 'पुनर्संरचित खातों' के मामलों में बीमा कंपनी से प्राप्‍त, बीमा आय, यदि कोई हो, को समायोजित करें।

2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सहानुभूति के साथ काम करें और जिन मामलों में दावा प्राप्‍त होना निश्चित हो उनके संबंध में बीमा दावों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ऋण की पुनर्संरचना करने तथा नए ऋण प्रदान करने पर विचार करें।

भवदीया,

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?