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त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

आरबीआई/2018-19/116
सबैंविवि.आरसीबी.बीसी.सं. 07/19.51.025/2018-19

माघ 15, 1940
4 फरवरी 2019

सभी राज्य सहकारी बैंक/
केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 19 अक्तूबर 2018 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2018-19 द्वारा "त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समाविष्ट किया गया है जिसे दिनांक 12 जनवरी – 18 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक सं. 2, भाग-III, खण्ड-4) में प्रकाशित किया गया है ।

भवदीय

(नीरज निगम)
मुख्य महाप्रबंधक

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