भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित नवंबर 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2017-18/86 09 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 नवंबर, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफबी – एएफएल) सं.2689/16.13.216/2017-18 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |
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