2. तथापि, उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(जी) तथा (एच) के अनुसार दिनांक 11 नवंबर 2016 तक निम्नलिखित लेनदेनों में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes) वैध मुद्रा के रूप में यथावत बने रहेंगे :
(i) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में, आगमन और प्रस्थान करने वाले ऐसे यात्री, जिनके पास विनिर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes) हैं, वे पाँच हज़ार रुपये मूल्य की सीमा में अपने ऐसे बैंक नोटों को वैध मुद्रा नोटों के रूप में विनिमय (exchange) कर सकते हैं; और
(ii) विदेशी पर्यटक विदेशी करेंसी नोटों अथवा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (Specified Bank Notes) को पाँच हज़ार रुपये मूल्य की सीमा में वैध मुद्रा नोटों के रूप में विनिमय (exchange) कर सकते हैं।
3. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।
4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(शेखर भटनागर) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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