वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2017-18/48 16 अगस्त 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया दिनांक 25 मई 2017 का हमारा परिपत्र विसविवि. केंका. एफएसडी. बीसी. सं.29/05.02.001/2016-17 देखें जिसमें ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना अंतरिम आधार पर जारी रखने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने ₹ 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्यान्वित करने को अनुमोदित किया है।
2. ऋण देने वाले सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे 2015-16 के पात्र विलंबित लेखा परिक्षित दावे अधिकतम 31 अगस्त 2017 तक हमें प्रेषित करें, जैसाकि दिनांक 11 अगस्त 2017 के हमारे ई-मेल द्वारा पहले ही सूचित किया गया है। कृपया इस बात को नोट करें कि इस संबंध में किसी भी हालत में अतिरिक्त अवधि नहीं दी जाएगी। वर्ष 2016-17 के दावे दिनांक 4 अगस्त 2016 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2016-17/32 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.02.001/2016-17 में निर्धारित और निहित क्रियाविधि के अनुसार समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाए। 3. बैंक उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार करें ताकि किसान लाभ प्राप्त कर सकें। 4. निम्नानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि :- i) 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के संबंध में दावे क्रमश: फार्मेट I और II (इसके साथ संलग्न) में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किए जाए। ii) 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने दावे 30 सितम्बर 2017 और 31 मार्च 2018 को छमाही आधार पर प्रस्तुत करें, जिनमें से 31 मार्च 2018 के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र होना जरूरी है जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2018 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए सबवेंशन के दावे सत्य और सही हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित किसी शेष दावे जिसे 31 मार्च 2018 के दावों में शामिल नहीं किया गया है, को अलग से समेकित किया जाए और उसे 'अतिरिक्त दावा' के रूप में अंकित किया जाए और इस दावे की परिशुद्धता प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित करके प्रस्तुत किया जाए। iii) 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन के संबंध में, बैंक 2017-18 के पूरे वर्ष के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित एकबारगी समेकित दावे अधिकतम 30 अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत करें जो परिशुद्धता प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित हों। भवदीय (अजय कुमार मिश्रा) अनुलग्नक : यथोक्त वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों पर बैंक का नाम _____________________________________________________ सितम्बर 2017 / मार्च 2018 को समाप्त
हम प्रमाणित करते हैं कि हमने वर्ष 2017-18 के दौरान किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण के रूप में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 3 लाख रुपए तक के उपर्युक्त ऋण वितरित किए हैं। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तारीख (दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्या और सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सदस्यता संख्या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।) वर्ष 2017-18 में वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों बैंक का नाम _____________________________________________________
हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त ऋण जिनके लिए दावा किया जा रहा है, उनकी चुकौती समय पर की गई थी और 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सबवेंशन का लाभ खाता धारकों को पहले ही दिया गया है, जिससे वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसे किसानों को वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की गई है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तारीख (दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्या और सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सदस्यता संख्या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।) |