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विदेशी सैलानियों को प्री-पेड लिखत (instruments) जारी करना

भारिबैंक/2016-17/127
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17

11 नवंबर 2016

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

विदेशी सैलानियों को प्री-पेड लिखत (instruments) जारी करना

1. सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 09 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 16 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो 500 तथा 1000 मूल्यवर्ग की वर्तमान और किसी पुरानी शृंखला के बैंक नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिए जाने से संबंधित है।

2. उक्त परिपत्र में प्राधिकृत व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी सैलानियों को विनिमय (Exchange) लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश दिये गए हैं।

3. विदेशी सैलानियों को इस संबंध में किसी प्रकार की असुविधा न हों, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी सैलानियों को विदेशी करेंसी के बदले (exchange) प्री-पेड लिखत (instruments) जारी कर सकते हैं। उपर्युक्त को जारी करने के लिए पासपोर्ट को वैध दस्तावेज़ माना जा सकता है।

4. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीया,

(रजनी प्रसाद)
महाप्रबंधक

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