RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78503475

दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग

आरबीआई/2017-18/130
डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18

09 फरवरी, 2018

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक)

2. ट्रेजरी निदेशक
(राज्य सरकार)

महोदया/प्रिय महोदय,

दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग

उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें ।

2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन की गलत / विलंब से सूचना देने / सूचना नहीं देने के कारण बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास उनके चालू खाते में “अनुचित जमा” का लाभ मिला है, अर्थात, मुद्रा तिजोरी ने निवल जमा रिपोर्ट किया है । वैसे मामले में जहाँ मुद्रा तिजोरी द्वारा रिजर्व बैंक की निधि का लाभ नहीं उठाया गया है, यानि खाते में “निवल जमा” है, वहाँ विलंब से रिपोर्ट करने के संबंध में स्पष्ट अनुदेश न होने के कारण निर्गम कार्यालयों द्वारा इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है।

3. इसकी समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि, रिपोर्टिंग में देरी के मामलों में, जहां मुद्रा तिजोरी ने “निवल जमा” रिपोर्ट किया था, प्रचलित दर से दण्डात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाए। तथापि, मुद्रा तिजोरी के लेन देन की रिपोर्टिंग को सुचारू रूप से अनुशासित करने के क्रम में, मुद्रा तिजोरियों को देरी से रिपोर्टिंग करने के लिए एक समान दर से रू. 50000/- का दण्ड लगाया जाए, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को गंदे नोटों के विप्रेषण / “आहरण” के रूप में दर्शाए गए विपथन की गलत रिपोर्टिंग के मामले में लगाया जाता है । (मास्टर अनुदेश के पैरा 1.5 के अनुसार)

4. उक्त मास्टर अनुदेश में निहित शेष निर्देश यथावत रहेंगे ।

5. संशोधित अनुदेश इस परिपत्र के जारी होने की तारीख तथा इसके पश्चात पहचाने गए सभी मामलों के लिए प्रभावी होंगे ।

भवदीय

(अजय मिचयारी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?