भुगतान बैंकों में ग्राहक के खाते में जमाशेष की सीमाएं – अन्य बैंकों में राशि के अंतरण संबंधी व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान बैंकों में ग्राहक के खाते में जमाशेष की सीमाएं – अन्य बैंकों में राशि के अंतरण संबंधी व्यवस्था
भा.रि.बैं/2016-17/329 29 जून, 2017 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, भुगतान बैंकों में ग्राहक के खाते में जमाशेष की सीमाएं – अन्य बैंकों में राशि के अंतरण संबंधी व्यवस्था कृपया दिनांक 6 अक्तूबर 2016 के भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों (‘परिचालनगत दिशानिर्देश’) का पैरा 7(i) देखें, जिसके अंतर्गत भुगतान बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ लघु वित्त बैंक में अपने ग्राहक के लिए उस बैंक में खोले गए खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशियों के अंतरण की व्यवस्था करें। 2. भुगतान बैंकों से प्राप्त टिप्पणियों/ प्रस्तावों के आधार पर, और भुगतान बैंक मॉडल के वित्तीय समावेशन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाना है:
3. ये अनुदेश पूर्वोक्त परिचालनगत दिशानिर्देशों के अलावा है और तुरन्त प्रभाव से लागू हैं। भवदीय, (सौरभ सिन्हा) |