RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78455018

मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया

28 अप्रैल 2016

मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया पर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था, जिसके उत्तर में बैंक ने एक लिखित जवाब भेजा था । इस मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन प्रमाणित होता है और बैंक पर लगाया गया आर्थिक दंड लगाना उचित है ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2518

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?