मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित
जुलाई 01, 2014
मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2014-15/53 1 जुलाई 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 जैसा कि आपको विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफएसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2014 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www. rbi. org.in). पर भी उपलब्ध है। भवदीय, (के के वोहरा) |
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