मास्टर परिपत्र -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2014-15/55 1 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2014 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। भवदीय, (के के वोहरा) |