ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2012-13/ 50 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी.बीसी. 18 /09.07.006/2011-12 देखें, जिसमें 30 जून 2011 तक ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हमारे द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया था । इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए इसे समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है । 2. यह नोट किया जाए कि मास्टर परिपत्र में उसके परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है । 3. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाओं में इस परिपत्र की प्रतियाँ उपलब्ध हैं, ताकि ग्राहक उन्हें पढ़ सकें। भवदीय (राजेश वर्मा) |