रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2014-15/69 बैंपविवि. सं. डीआईआर.बीसी. 19 /04.02.002/2014-15
1 जुलाई 2014 10 आषाढ़ 1936 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)
महोदय/महोदया
रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र
कृपया 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर.(ईएक्सपी)सं.16/04.02.002/2013-14 देखें, जिसमें रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर बैंकों को 30 जून 2013 तक जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। उक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2014 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन कर दिया गया है तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।
(लिली वडेरा) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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