मास्टर परिपत्र- बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र- बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना
आरबीआई/2016-17/23 जुलाई 20, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र- बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना कृपया प्रोत्साहन योजना के सीडीईएस अर्थात मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना शीर्षक के मई 5, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम(सीसी) सं.जी-10/03.41.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. जैसा कि इसमें सूचित किया गया है कि, प्रोत्साहन के प्रावधान को दण्ड से अलग किया गया है । उक्त विषय पर संशोधित और अद्यतन अनुदेश सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। 3. यह मास्टर परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। भवदीय, (पी. विजय कुमार) अनुलग्नक - यथोक्त आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्य निष्पादन के आधार पर मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए दंड की योजना से संबंधित मास्टर परिपत्र 1. मुद्रा तिजोरियों सहित सभी बैंक शाखाओं के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैंक शाखाएं आम जनता को नोटों और सिक्कों के विनिमय के संबंध में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करती हैं तथा क्लीन नोट पॉलिसी के घटकों को ध्यान में रखते हुए “दंड की योजना” तैयार की गई । 2. दंड नोटों और सिक्कों के विनिमय/ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गये प्रेषण/ मुद्रा तिजोरियों के परिचालन आदि में पायी गयी कमियों के लिए बैंकों पर लगाये जानेवाले दंड निम्नानुसार हैं:
3. दण्ड की वसूली पर परिचालन दिशानिर्देश - 3.1 सक्षम प्राधिकारी – विसंगतियों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होंगें जिनके क्षेत्राधेकार में चूककर्ता मुद्रा तिजोरी/ बैंक शाखा स्थित है। 3.2 अपीलीय प्राधिकारी - i. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ की जानेवाली अपील, बैंक को नामे करने के पश्चात 30 दिनों के भीतर संबंधित मुद्रा तिजोरी/शाखा के नियंत्रक कार्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को की जाए, जो ऐसी अपील को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे। ii. स्टाफ नया होना/अप्रशिक्षित होना, स्टाफ में जानकारी का अभाव, सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/ किये जाएंगे आदि विषयों पर दंड से छूट के लिए किये गये अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा। |