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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा

14 अक्‍टूबर 2016

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स मधु मुस्‍कान लीजिंग एंड फाइनेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड सी-5/33,एस.डी.ए., नई दिल्‍ली-110016 बी-14.02029 18 अक्‍टूबर 2008 14 सितंबर 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/930

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