डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 - आरबीआई - Reserve Bank of India
133502361
को प्रकाशित
जनवरी 31, 2019
डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि ‘डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019’ के तहत परिभाषित प्रणाली सहभागियों पर यह योजना लागू होगी और वे ‘डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019’ के प्रावधानों का पालन करेंगे। यह योजना 31 जनवरी 2019 से लागू होगी। (सुरेखा मरांडी) |
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