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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित

20 जनवरी 2017

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद अपने 16 दिसंबर 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061(ई) के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सूचित की। इस योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति राशि जमा कर सकता है जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अप्रकटित आय की घोषणा की हो। यह जमाराशि 17 दिसंबर 2016 (शनिवार) से 31 मार्च 2017 (शुक्रवार) तक प्राधिकृत बैंकों (जैसा कि भारत सरकार ने अधिसूचित किया है) में जमा की जा सकती है जो घोषित अप्रकटित आय की 25% से कम नहीं होनी चाहिए।

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएमजीकेडीएस, 2016 के अंतर्गत सहकारी बैंक जमा स्वीकारने के लिए प्राधृकित नहीं हैं। अधिसूचना का पैरा 7(1) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

“7. प्राधिकृत बैंक — (1) सहकारी बैंकों के अलावा किसी भी उस बैंकिंग कंपनी द्वारा बाँड बहीखाता के रूप में जमा के लिए आवेदन प्राप्त किया जा सकता है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का 10) लागू होता है।

अजित प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1956

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