लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ योजना, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - ब्याज दरों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ योजना, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - ब्याज दरों में संशोधन
आरबीआई/2013-14/526 21 मार्च 2014 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदया/महोदय, लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ योजना, 1968) और कृपया लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2012 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2011-12/359 को देखें, जिसमें यह दर्शाया गया था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज संशोधन के सरकार के निर्णय के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें सरकार द्वारा उस वर्ष की 1 अप्रैल से पहले अधिसूचित की जाएंगी। भारत सरकार ने अब अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं. 6-1/2011-एनएस.II दिनांक 4 मार्च, 2014 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर तय की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 पर ब्याज दरें, जो 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं, योजनाओं में अंतर्निहित ब्याज चक्रवृद्धि/भुगतान के आधार पर निम्नानुसार होंगी:
इस परिपत्र की विषय-वस्तु पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 योजनाओं का संचालन करने वाले आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाई जा सकती है। इन्हें पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 के ग्राहकों की जानकारी के लिए आपकी शाखाओं के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भवदीय (श्रीकांत हमीने) |