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आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की

12 अप्रैल 2017

आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के
मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपोर्ट करेंगे। 05 मई, 2017 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से मसौदा निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रथम तल, मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को ई-मेल या डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। इसकी घोषणा अप्रैल 06, 2017 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई थी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2759

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