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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया

1 दिसंबर 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया)
लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के संपूर्ण उपक्रम को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन की योजना अनुमोदित कर दी है, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत संपूर्ण स्वधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह योजना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए मंजूर की गई है।

उक्त योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी होगी। भारत में एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड की सभी शाखाएं 1 दिसंबर 2018 से एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1267

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