रिजर्व बैंक ने बैंकों को 8 फरवरी से एफडीआई संबंधित फार्म ऑनलाइन दाखिल करने के लिए कहा - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने बैंकों को 8 फरवरी से एफडीआई संबंधित फार्म ऑनलाइन दाखिल करने के लिए कहा
01 फरवरी 2016 रिजर्व बैंक ने बैंकों को 8 फरवरी से एफडीआई संबंधित फार्म ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी –I बैंकों को कहा है कि वे अनिवार्यत: उन्नत प्रेषण फॉर्म (एआरएफ), विदेशी सहयोग सामान्य अनुमत रूट (एफसी-जीपीआर) और विदेशी सहयोग शेयर अंतरण फार्म (एफसी-टीआरएस) 8 फरवरी, 2016 से, ई-बिज पोर्टल पर केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से फाइल करें । 8 फरवरी 2016 से इन फार्मों को भौतिक रूप में दाखिल करना बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में, सरकार की ई-बिज पोर्टल पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित लेन-देन के लिए एआरएफ, एफसी-जीपीआर और एफसी-टीआरएस फार्मों को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा के अलावा इन फार्मों को भौतिक रूप में दाखिल करने का विकल्प भी उपलब्ध है। 24 अगस्त 2015 को ई-बिज पोर्टल पर एफसी-टीआरएस मॉड्यूल की शुरूआत करते समय बैंकों को सूचित किया गया था कि फार्मों को भौतिक रूप में दाखिल करने की सुविधा तीन महीने में बंद की जाएगी। फार्मों को पूरी तरह से ऑनलाइन दाखिल करने की ओर अंतरण करने का निर्णय प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी –I बैंकों की तैयारी का आकलन करने के बाद लिया गया है । अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1803 |