भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित जुलाई 26, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
26 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/223 |
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