भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित अक्तूबर 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/931 |
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