भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित जनवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1894 |
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