भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया
5 अगस्त 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 जुलाई 2016 के आदेश के तहत पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 25 जुलाई 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि:
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने और परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने से पायनीयर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 के अनुसार जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। परिसमापन के बाद हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों पर ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/335 |