भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
31 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत तथा धारा 56, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित, हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 30 अगस्त 2017 के कारोबार की समाप्ति पर, निरस्त कर दिया है । अत: उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5 (बी) मे परिभाषित ‘बैंकिंग’ व्ययसाय करने तथा जमा राशियों को स्वीकार / भुगतान करने से मना कर दिया गया है । अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/587 |