भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निर्देश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निर्देश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2028 |