भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है) निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल, 2016 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देश अगले छह महीने की अवधि, 04 अप्रैल, 2017 तक के लिए बैंक पर लागू रहेंगे, समीक्षा के अधीन। संदर्भ के तहत निर्देश के अन्य नियम और शर्तें यथावत बने रहेंगे। जनता के अवलोकन के लिए 30 सितंबर, 2016 के निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/865 |