भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दी गयी है, जो समीक्षाधीन है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित 35ए की उप-धारा(1) और (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र को जारी किए गए निदेशों में संशोधन किया है।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्ते अपरिवर्तित है। वैधता बढ़ाने और संशोधन को सूचित करने वाले दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/911 |