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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 09 जुलाई 2016 तक बढ़ाई

10 जनवरी 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड,
सातारा, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 09 जुलाई 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 08 जुलाई 2015 के निर्देश के माध्यम से 10 जुलाई 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निदेश की अवधी अब दिनांक 04 जनवरी 2016 के परिशोधित निदेश के माध्‍यम से दिनांक 10 जनवरी 2016 से दिनांक 09 जुलाई 2016 तक छह माह की अवधि के लिए बढा दी गई है, जोकि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। दिनांक 04 जनवरी 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1617

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